जोधपुर। जोधपुर में 18 वर्ष पूर्व के हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म स्टार सलमान खान की परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। हिरण शिकार से जुड़े दो प्रकरणों में राजस्थान हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद राज्य सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में मांग की है कि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए निचली अदालत का फैसला लागू किया जाए। साथ ही सलमान को वह सरेंडर करने का आदेश दिया जाए ताकि वह शेष रही सजा पूरी कर सके। राज्य सरकार की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि ट्रायल के दौरान मामूली विसंगतियों से पूरे मामले को हल्का नहीं किया जा सकता।राजस्थान हाईकोर्ट इस केस के पूरे हालात को देखने में नाकाम रहा है। जबकि अभियोजन पक्ष यह साबित करता हैं कि सलमान इस मामले में दोषी है। याचिका में कहा कि सलमान खान के पास घटना के चश्मदीद गवाह जिप्सी ड्राइवर हरीश दुलानी से जिरह करने के पूरे मौके मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ऐसे में दुलानी से वापस जिरह की जाए। सलमान खान को निचली अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर फैसला दिया। जो कानून में कहीं नहीं ठहरता। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

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