Thursday, 17 November 2016

सीएस के खिलाफ पत्नी की याचिका खारिज

जयपुर.प्रदेश के मुख्य सचिव ओपी मीणा के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में उनकी आरएएस पत्नी गीता सिंह देव की ओर से बेटी की पढ़ाई का खर्चा दिलाने संबंधी रिवीजन याचिका हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा कि उनकी बेटी तीस साल से ज्यादा उम्र की है। वह पहले दिल्ली में पढ़ी और इसके बाद इंग्लैंड में पढ़ रही है। वह कमाने में सक्षम है और पिता की अनुमति के बिना विदेश गई है। ऐसे में केवल बेटी होने के आधार पर वह हर तरह का खर्चा मांगने की हकदार नहीं हो जाती और न ही दावा कर सकती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने यह आदेश दिया। रिवीजन याचिका में गीता सिंह देव ने महानगर की एसीएमएम कोर्ट (6) के 7 नवंबर 2015 और एडीजे कोर्ट 2 मई 2016 के आदेशों को चुनौती दी थी।
एसीएमएम कोर्ट ने आरएएस पत्नी को आईएएस पति से गुजारा भत्ता व बेटी की पढ़ाई का खर्चा दिलवाने से इनकार कर दिया था। रिवीजन में कहा था कि गीतांजलि उनकी बेटी है और वह विदेश में पढ़ रही है। बेटी की पढ़ाई पर हर महीने 700 पौंड खर्च हो रहे हैं, लेकिन ओपी मीणा दे नहीं दे रहे। बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने 16 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है।

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